: हाथ में तलवार लेकर राहगीरों को डराने धमकाने वाला आरोपी सकरी पुलिस की गिरफ्त में।
Thu, Nov 9, 2023
बिलासपुर( न्यूज उड़ान): आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया ।नाम आरोपी-
ईश्वर यादव पिता रघुनंदन यादव उम्र 23 साल निवासी काठाकोनी थाना सकरी जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़विवरण इस प्रकार है कि आज दिनांक 08.11.2023 को मुखबीर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम काठाकोनी निवास ईश्वर यादव अपने पास धारदार तलवार को रखकर काठाकोनी बाजार के पास घुम रहा है, जो किसी भी किस्म का अपराध घटित कर सकता है।उक्त सूचना की तस्दीकी हमराह स्टाफ तथा गवाहो से की गई। आरोपी को ग्राम काठाकोनी बाजार के पास घेराबंदी कर पकड़ा गया।आरोपी अपने पास एक धारदार तलवार रखा हुआ मिला। आरोपी को धारदार हथियार रखने के संबंध में धारा 91 जाफौ0 का नोटिस देकर धारदार हथियार रखने के संबंध में वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया।आरोपी द्वारा धारदार हथियार रखने के संबंध में वैधानिक दस्तावेज होना लिखित में दिया है।आरोपी का कृत्य धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत दंडनीय होना पाये जाने से आरोपी के कब्जे से एक धारदार तलवार को गवाहों के समक्ष जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया।आरोपी के विरूध्द धारा सदर का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। आरोपी के विरुद्ध न्यायिक तैयार कर न्यायालय प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश मिश्रा, प्रधान आरक्षक नुवास तिग्गा, आरक्षक संजय बंजारे, कलेश्वर यादव, पवन सिंह ठाकुर, रूपेश कौशिक का विशेष भूमिका रही है।
: आरोपी ने बहला फुसलाकर शादी का झांसा दे कर नाबालिक से बनाए शारीरिक संबंध
Thu, Nov 9, 2023
मामले का संक्षिप्त विवरण इस है कि प्रार्थी ने दिनांक 01.05.2021 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 01.05. 2021 की रात्रि करीबन 3 से 4 बजे इसकी नाबालिक लड़की कमरे में नही थी, आसपास तलाश किया कोई पता नही चला।नाबालिक लड़की को देवगाँव निवासी करन बंजारे पिता रमेश बंजारे के द्वारा बहला फुसला कर भगा ले गया है कि रिपोर्ट पर अपराध पंजीबध्द कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।पता तलास किया जा रहा था कि मुखबीर से सूचना मिली कि प्रकरण के आरोपी करन बंजारे पीड़िता को ग्राम देवगांव लेकर आया है कि सूचना पर आरोपी करन बंजारे पिता रमेश बंजारे उम्र 21 साल देवगांव के कब्जे से अपहृता को बरामद किया गया।अपहृत बालिका का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया अपने कथन में करन बंजारे द्वारा पीडिता को शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर भगा ले जाकर लगातार शारीरिक संबंध बनाया।वर्तमान में वह एक 1 साल की बच्ची की माँ है,पीड़िता के कथन के आधार पर आरोपी के विरुद्ध प्रकरण में धारा 376 भादवि एवं 4,6 पाक्सो एक्ट जोड़ा गया है।आरोपी के विरुध्द अपराध सबूत पाये जाने से दिनांक 07.11.23 को विधिवत गिरफतार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।आरोपी को गिरफ्तार करने में उप निरीक्षक रामनरेश यादव,सहाउप निरीक्षक धारा सिंह मरावी एवं महिला आरक्षक चंदा यादव का विशेष योगदान रहा।
: दहेज प्रकरण में पति सहित सास ससुर गिरफ्तार
Tue, Nov 7, 2023
विवरण श्रीमति राधा मंडलोई पति अलेक मंडलोई उम्र 30 वर्ष पता चिल्हाटी थाना सरकंडा जिला बिलासपुर के आवेदन पर उसके पति अलेक सांद्र मंडलोई पिता धर्म लाल मंडलोई उम्र 40 वर्ष निवासी खमरिया सतनामी मोहल्ला थाना तहसील सीपत जिला बिलासपुर से लगभग शादी 09.05.2022 को सामाजिक रीति रिवाज से शादी हुई थी । ससुराल पक्ष से मोटरसाइकिल की मांग एवं एक लाख रुपए की मांग को लेकर आए दिन प्रताड़ित करते थे वह बाल बच्चा नहीं होने के कारण मानसिक शारीरिक एवं आर्थिक रूप से परेशान करते थे जिसे तंग आकर पीड़िता द्वारा 22.8.2023 को थाना सीपत में रिपोर्ट दर्ज कराई महिला थाना परामर्श केंद्र बिलासपुर में काउंसलिंग हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर समझौता हेतु रखा गया था परंतु समझौता नहीं हो पाने पर अवलोकन पश्चात अपराध पंजीबद्ध कर आज दिनांक 6.11.2023 को आरोपीगणो को गिरफ्तार किया गया lनाम पीडिता का राधा मंडलोई पिता अलैक मंडलोई उम्र30 वर्ष निवासी चिल्हाटी थाना सरकंडा ज़िला बिलासपुर*नाम आरोपीगण* 01 - पति-अलेक सांद्र मंडलोई पिता धरमलाल मंडलोई उम्र 40वर्ष
02.-पवन रेखा मंडलोई पति धरमलाल मंडलोई उम्र 80 वर्ष
03.धरम लाल मंडलोई पिता सहेत्तर लाल मंडलोई उम्र 80 वर्ष निवासी खम्महरिया सतनामी मोहल्ला थाना और तहशील सीपत ज़िला बिलासपुरआरोपी का पेशा —01 - अलेक सांद्र मंडलोई — खेती किसानी
02.-पवन रेखा मंडलोई— गृहणी
03.धरम लाल मंडलोई— खेती किसानी