Sunday 14th of June 2026

ब्रेकिंग

एनटीपीसी कोरबा की बालिका सशक्तिकरण अभियान 2026 पहल के तहत बालिकाएं प्रतिष्ठित खेल हस्तियों से मिलीं।

रेत निकालने पर प्रतिबंध किया सुनिश्चित, रेत घाट पहुंच दी हिदायत। खनिज उड़नदस्ता दल का औचक निरीक्षण- 1 चौन माउंटेन व 3 ट्

भाजपा जिला कोरबा की मासिक बैठक संपन्न, "मोदी जी के 12 साल बेमिसाल" अभियान को बूथ स्तर तक पहुंचाने का आह्वान।

बालको सामुदायिक विकास के लिए कटिबद्ध। ‘सामुदायिक विकास से बदल रही है गांवों की तस्वीर’

बारिश को ध्यान में रखते हुए सभी प्रगतिरत कार्यों में लाएं तेजी - कलेक्टर।

: छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अनुराग राइस मिल में की गई कार्यवाही।

Vivek Sahu

Sun, Jul 20, 2025
लखनपुर ग्राम में चावल मिलों द्वारा की जा रही प्रदूषण की शिकायत के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 16/07/2025 को निरीक्षण किया गया।   निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मेसर्स अनुराग राइस मिल यूनिट-2, ग्राम लखनपुर तहसील कटघोरा,में बिना वैध संचालन सम्मति (consent to Operate) के औद्योगिक गतिविधियाँ संचालित की जा रही थीं।   यह कार्यवाही जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के उल्लंघन की श्रेणी में आता है।   पर्यावरणीय कानूनों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए मंडल द्वारा उक्त इकाई के विरुद्ध क्लोजर डायरेक्शन (Closure Direction) जारी किया गया, तथा इस निर्देश के अनुपालन में विद्युत विभाग को पत्र प्रेषित कर उपकरणों की विद्युत आपूर्ति विच्छेदित करने की अनुशंसा की गई।   विद्युत विभाग द्वारा दिनांक 19/07/2025 को संयंत्र की विद्युत आपूर्ति विच्छेदित कर दी गई है।   यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी औद्योगिक इकाई द्वारा बिना वैध अनुमति के संचालन करना कानूनन अपराध है तथा इससे न केवल पर्यावरण को हानि होती है, बल्कि स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

Tags :

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन