Friday 26th of June 2026

ब्रेकिंग

कम बारिश की स्थिति में विभागों को अभी से कार्ययोजना बनाने के कलेक्टर ने दिए निर्देश।

सतर्क कोरबा अभियान के तहत पुलिस की सघन बाइक पेट्रोलिंग एवं चेकिंग।

कुएं में गिरे श्वान का RCRS टीम ने किया सफल रेस्क्यू।

जिला एवं सत्र न्यायालय कोरबा में न्यायाधीश के साथ, अधिवक्ताओं एवं समस्त कर्मचारियों ने किया योगाभ्यास।

आपातकाल लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला, कांग्रेस ने देश को तानाशाही की ओर धकेला - अनुज शर्मा।

: शासकीय कार्य में पुलिस पार्टी के साथ हुज़्ज़तबाजी करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही

Vivek Sahu

Tue, May 21, 2024
कोरबा( न्यूज उड़ान )मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 19.05.2024- 20.05.2024 की दरम्यानी रात पुलिस चौकी सीएसइबी जिला कोरबा में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक महिपाल सिंह अपने हमराह आरक्षक विनोद तिवारी के साथ रात्रि गश्त पर रवाना हुए थे।   इस दौरान सूचना मिली की टी पी नगर RB पेट्रोल पंप के पास कुछ लोग आपस में झगड़ा विवाद कर उपद्रव बाजी कर रहे हैं।   उक्त सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए मौक़े में पहुंच कर देखा गया, तीन व्यक्ति आपस में लड़ झगड़ कर विवाद कर रहे थे जिसमें आरोपी रजत चतुर्वेदी पिता जगदीश चतुर्वेदी निवासी संजय नगर स्टेशन रोड कोरबा को पुलिस गाड़ी में बैठाया जा रहा था कि तभी उसके दोस्त जीत अग्रवाल पिता श्याम सुंदर अग्रवाल निवासी सीतामढ़ी हटरी कोरबा एवं दो अन्य के द्वारा पुलिस पार्टी के साथ झगड़ा विवाद कर गाली गुप्तार करते हुए मारपीट एवं झूमा झटकी किए। जिसकी सूचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थ तिवारी के द्वारा कठोर से कठोर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।   जिसमें प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 302/24 धारा 160 ipc, एवं अपराध क्रमांक 303/24 धारा 353,186, 332, 294,506, 34 ipc क़ायम किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से प्राप्त आदेश के परिपालन में चौकी प्रभारी सीएसईबी ASI भीमसेन यादव के द्वारा अपने अधीनस्थ स्टाफ के सहयोग से घटना घटित करने वाले 02 आरोपीगण रजत चतुर्वेदी पिता जगदीश चतुर्वेदी उम्र 23 साल निवासी संजय नगर स्टेशन रोड कोरबा, जीत अग्रवाल पिता श्याम सुंदर अग्रवाल उम्र 20 साल निवासी सीतामढ़ी हटरी थाना कोतवाली कोरबा जिला कोरबा को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। इस कार्यवाही के द्वारा पुलिस के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया है कि शासकीय कार्य में बाधा डालना या हुज्जतबाज़ी करना क़तई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आरोपी के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही की जायेगी।

Tags :

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन