: पैसों की अवैध वसूली और मारपीट करने वाला आदतन बदमाश सरकण्डा पुलिस के गिरफ्त में।
Sat, Feb 24, 2024
बिलासपुर (न्यूज उड़ान )माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर अपराध कारित कर हो रहा था फरार, हिर्री पुलिस के सहयोग से सरकण्डा पुलिस ने किया गिरफ्तार।जिला बिलासपुर के अलग-अलग थानों में आरोपी के विरूद्ध पूर्व में करीब 12 अपराध दर्ज है।ऋषभ पणिकर पिता संजय पणिकर उम्र 28 वन निवासी दयालबंद शिव मंदिर के पास थाना सिटी कोतवाली, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी दिनेश घोरे पिता स्व. सूर्यविहारी घोरे निवासी दयालबंद थाना सिटी कोतवाली का दिनांक 22.02.2024 को थाना सरकण्डा उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह प्रॉपर्टी डिलिंग का कार्य करता है, जमीन खरीदी बिकी के संबंध में प्रॉपर्टी डिलर राघवेन्द्र गुप्ता से बातचीत करने उसके कार्यालय आर.आर. रिसॉर्ट मोपका अपने भाई के साथ आया था। दोपहर करीब 01.00 बजे ऋषम पनीकर, वासु पनीकर, रोहन, दीपक वैष्णव लोग ऑफिस में आये और राघवेन्द्र गुप्ता को बिकी किया हुआ जमीन का पैसा मांगने लगे, पैसे देने से मना करने पर गंदी गंदी गाली गलौच करते जान से मारने की धमकी देते हुये हाथ मुक्का एवं कोई ठोस वस्तु से मारपीट कर चोंट पहुंचा कर भाग गये हैं।जिससे शरीर में चोंटे आयी है, प्रार्थी के उक्त रिपोर्ट पर अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया, मामले की गंभरता को देखते हुये घटना की सूचना तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) को दिया गया जिनके द्वारा तत्काल आरोपी को गिरफ्तार करने के निर्देश दिये, जिसके परिपालन में अति० पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री राजेन्द्र कुमार जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक सरकंडा श्रीमती पूजा कुमार के मार्गदर्शन में जिले के थानों को तत्काल सूचित कर घेराबंदी किया गया। जिस पर थाना प्रभारी हिरीं द्वारा घेराबंदी कर आरोपी ऋषम पानीकर को थार वाहन में रायपुर की ओर फरार होते पकड़कर थाना प्रभारी सरकंडा प्रशि.उ.पु.अ. रोशन आहुजा को सूचित करने पर थाना से टीम भेजा गया जिनके द्वारा आरोपी ऋषभ पानीकर को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, पाया कि आरोपी के विरूद्ध जिला बिलासपुर के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली में 6, तोरवा में 2, सकरी में 1 एवं सरकण्डा में इस अपराध के अलावा 3 अपराध इस प्रकार कुल 12 अपराध दर्ज होने पर जिला बदर की कार्यवाही की गई ।जिसमें आरोपी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर 06 दिवस के छूट पर दिनांक 19.02.2024 से 24.02.2024 तक के लिए अपने सकुनत आया था जो छूट पर जिले में आकर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुये पुनः अपराध घटित किया है जिसे विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
: अवैध शराब बिक्री करने वालों पर बेलगहना पुलिस की कार्यवाही
Thu, Feb 22, 2024
बिलासपुर (न्यूज उड़ान) मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 21.02.2024 को बेलगहना पुलिस द्वारा नशो के अवैध कार्यों में संलग्न रहने वालों लोगो के विरूद्ध वरिष्ठ अधिकारियों के दिशानिर्देशन में कार्यवाही करते हुये अवैध शराब बिक्री करने वालों पर रेड कर ग्राम रतखण्डी एवं बरभाठा में लम्बे अर्से से अवैध शराब बनाने एवं बिक्री करने वालों पर कार्यवाही कर आरोपी 1- राजकुमार पटेल पिता बैशाखू, राम पटेल उम्र 35 वर्ष साकिन रतखण्डी चौकी बेलगहना थाना कोटा जिला बिलासपुर छ.ग के कब्जे से एक हरे रंग 05 लीटर वाली प्लास्टिक जरिकेन में 05 लीटर, एक हरे की 5 लीटर वाली जरिकेन मे 3 लीटर महुआ शराब,कुल जुमला 08 लीटर महुआ शराब, कीमती लगभग 1200 रू. ।2- शंकर यादव पिता जैतराम यादव उम्र 40 वर्ष साकिन बरनाठा चौकी बेलगहना थाना कोटा जिला बिलासपुर छ.ग. के कब्जे से एक संतरा रंग की 05 लीटर वाली प्लास्टिक जरिकेन में भरा 05 लीटर हाथ मटटी का बना हुआ महुआ शराब एवं एक हरे रंग 02 लीटर वाली प्लास्टिक बाटल में 01 लीटर महुआ शराब, कुल जुमला 06 लीटर महुआ शराब को जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट की कार्यवाही करते हुये आरोपी राजकुमार पटेल एवं शंकर यादव को गिरप्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।अवैध शराब बिक्री करने वालों पर आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी। रेड कार्यवाही करने में चौकी बेलगहना के प्रआर भुवनेश्वर मरावी, प्रीतम सिह राजपुत आरक्षक सत्येन्द्र राजपुत, राकेश पोर्ते, विजेन्द्र कोल, गोविन्दा जायसवाल की सराहनीय भूमिका रही।
: 13वी बटालियन सिकंदर कैंप ग्वालियर का जवान सचिन लकड़ा गिरफ्तार
Thu, Feb 22, 2024
बिलासपुर( न्यूज उड़ान ) मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 20.02.2024 को पीडिता थाना उपिस्थत आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज करायी गई कि उसकी बडी मां के देवर का लडका सचिन लकडा पिता ललीत लकडा उम्र 24 वर्ष निवासी 13वी बटालियन सिकंदर कैम्प ग्वालियर (म.प्र.) उसकी बडी मांॅ के घर मोरगा थाना बांगो जिला कोरबा आता जाता था।जिससे वर्ष 2017 में उससे जान पहचान हुई थी तथा दोनो आपस में एक दुसरे से मोबाईल से बातचीत करते थे ।दिनांक 25.07.2021 को आरोपी के द्वारा पीडिता को बिलासपुर मिलने बुलाया था तथा उसे तेलीपारा स्थित अशोका होटल में ले जाकर शादी करने का झांसा देकर जबरन मना करने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया था तथा आरोपी द्वारा पीडिता से कोर्ट मैरिज करने का आश्वासन दिया था।पिडिता द्वारा घटना की जानकारी अपने परिजनो को देने पर उसके परिजनो द्वारा परिवारिक रिस्तेदार होने के कारण आरोपी के परिजनो से शादी की चर्चा चलाए थें। आरोपी द्वारा लगातार पीडिता को बिलासपुर के अलग अलग स्थानो/होटल में ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था।आरोपी द्वारा जुलाई 2023 में पीडिता से शादी करने से इंकार करते हुए पीडिता से बातचीत करना बंद कर दिया था।जिससे पीडिता परेशान होकर दिनांक 20.02.2024 को आरोपी के विरूद्ध थाना सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराने पर अपराध क्रमांक 94/2024 धारा 376(2)(ढ) भादवि पंजीबद्ध कर वरिष्ठ अधिकारियो को जानकारी दी गयी।मामले की गंभीरता एवं महिला संबंधी अपराध होने से प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह द्वारा प्रकरण के आरोपी को तत्काल गिर. करने निर्देशित करने पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री राजेंद्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्रीमती पूजा कुमार के मार्ग दर्शन में निरीक्षक कमला पुसाम ठाकुर के नेतृत्व में आरोपी सचिन लकडा पिता ललीत लकडा उम्र 24 वर्ष निवासी 13वी बटालियन सिकंदर कैम्प ग्वालियर (म.प्र.) को डीपूपारा तारबाहर में उसके रिस्तेदार के घर से गिरफ्तार किया गया।आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।विशेष योगदान:- निरीक्षक कमला पुसाम ठाकुर, सउनि सीता साहू, आर. गोकुल, प्रेम सूर्यवंशी, म.आर. अनामिका नेताम