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राजस्व कार्यों में गंभीर लापरवाही और भू-अभिलेखों में हेराफेरी पर पटवारी निलंबित।

: शासकीय कार्य में लापरवाही का मामला। कलेक्टर ने पटवारी को किया निलंबित।

Vivek Sahu

Wed, Aug 6, 2025
कोरबा (न्यूज उड़ान ) कलेक्टर अजीत वसंत ने बरपाली तहसील अंतर्गत पटवारी श्रीमती आभा सोनी को शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।   कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोरबा द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर यह कार्यवाही की है।   जारी आदेश के अनुसार श्रीमती आभा सोनी, पटवारी हल्का नंबर 04 ( सण्डैल) राजस्व निरीक्षक मंडल व तहसील बरपाली को जारी कारण बताओ सूचना पत्र के संबंध में प्राप्त जवाब प्रतिवेदन संतोषप्रद नहीं पाया गया। पटवारी श्रीमती सोनी द्वारा अपने पदीय क्षेत्र के शासकीय कार्यों के दायित्वों का निर्वहन करने के प्रति उदासीनता एवं घोर लापरवाही बरती गई है। उनका यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 ( 1 ) नियम 3 (क) (ख) (ग) के तहत् उल्लघंन है। इस हेतु छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 नियम 9 के तहत् श्रीमती आभा सोनी, को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।   निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय राजस्व निरीक्षक मंडल जटगा, तहसील पसान नियत किया गया है।   निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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