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: संविदा कर्मचारियों को कार्य में उपस्थित होने के निर्देश

Vivek Sahu

Wed, Jul 26, 2023
  कोरबा।   छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा अधिकारी / कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगो के संबंध में अनाधिकृत रूप से निरंतर हड़ताल पर है, जिससे लोकहित / नागरिक सेवाएं तथा शासकीय कार्य प्रभावित हो रही है और लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति ) नियम 2012 की कंडिका 15 (1) के अनुसार आचरण नियम 1965 का उल्लंघन है। छ0ग0शासन गृह विभाग सी अनुभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के आदेश क्रमांक एफ 04-104 / गृह - सी /2023 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11.07.2023 द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं हेतु (छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिनता निवारण अधिनियम, 1979 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एस्मा लागू किया गया है। उक्त जारी सूचना उपरांत संबंधित अधिकारी / कर्मचारी के कार्य पर उपस्थित नहीं होने पर एस्मा अंतर्गत कार्यवाही किया जाना प्रावधानित है। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा एनएचएम, एनयूएचएम अंतर्गत हड़ताल में शामिल सभी संविदा अधिकारी / कर्मचारी को निर्देशित किया गया है कि आप 03 दिवस की समयावधि के भीतर अपने कर्तव्य स्थल पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति देवें, अन्यथा उपरोक्तानुसार कार्यवाही के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगें।

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