: थाना उरगा पुलिस द्वारा विकलांग महिला के साथ दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल।
Vivek Sahu
Tue, Jun 17, 2025
कोरबा (न्यूज उड़ान )मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, थाना उरगा के अपराध कमांक 255/25 धारा 333, 296, 351 (3), 115 (2), 64 (2) (ड़) बीएनएस के प्रकरण में प्रार्थिया/पीड़िता दिनांक 15.06.2025 को थाना उपस्थित एक लिखित शिकायत पत्र देकर आरोपी अमित सोनवानी पिता उदय सोनवानी उम्र 39 वर्ष साकिन खोड्डल थाना उरगा जिला कोरबा (छ.ग.) के विरूद्ध में रिपोर्ट दर्ज करायी कि होली त्यौहार के आस पास जब वह घर में काम कर रहीं थी।
उसी समय उसके घर अंदर घुसकर उसे मारने पीटने का डर दिखाकर जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया तथा इस बात को किसी को बताने पर उसे एवं उसके परिवार को जान सहित मार दूंगा की धमकी दिया था।
पुनः दिनांक 15.06. 2025 को सुबह 10:30 बजे के आसपास वह अपने घर में अकेली थी उसी समय अमित सोनवानी जबरन उसके घर अंदर घुस गया और उसे गंदी-गंदी गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देकर हांथ मुक्का से मारपीट किया तथा जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया तथा किसी को बताई तो जान से खत्म कर दूंगा की धमकी दिया है कि रिपोर्ट पर अपराध धारा सदर कायम कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान प्रकरण के आरोपी के सकुनत पर जाकर पता तलाश किया जो अपने सकुनत से फरार हो गया था।
जिसे घेरबंदी कर उसे पकड़ कर हिरासत में लेकर प्रकरण सदर के संबंध में पूछताछ किया जो अपना जुर्म स्वीकार किया।
आरोपी के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर, उप निरीक्षक राजेश तिवारी, सउनि संतराम सिन्हा, प्रआर 407 बसंत कुमार भैना, प्रआर 387 रामू कुर्मी, आर. क्र. 52 नितेश तिवारी, आर. क्र. 464 प्रेमचंद साहू, आर. क्र. 93 उमेश मैसना एवं सैनिक क्रमांक 217 शांतनु राजवाड़े की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
नाम आरोपी:-
01. अमित सोनवानी पिता उदय सोनवानी उम्र 39 वर्ष साकिन खोड्डुल थाना उरगा जिला कोरबा (छ.ग.)
अपराध कमांक 255/25 धारा 333, 296, 351 (3), 115(2), 64(2) (ड़) बीएनएसTags :
विज्ञापन
विज्ञापन
जरूरी खबरें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन