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: डीएसपी ट्रैफिक ने लगवाए "कोलाहल नियंत्रण अधिनियम" के स्टीकर बसों में।

Vivek Sahu

Sat, Nov 30, 2024
बिलासपुर (न्यूज उड़ान) पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के आदेशानुसार बसों में प्रेशर हॉर्न लगाकर उपयोग करने वाले बसों के संबंध में एवं हाईटेक बस स्टैंड की व्यवस्था के निर्देश डीएसपी ट्रैफिक प्रभारी शिवचरण सिंह परिहार को दिए गए,इस संबंध में आज यातायात मुख्यालय में बस मालिक संघ एवं संचालकों की बैठक आहूत की गई थी। बैठक के संबंध में ट्रैफिक डीएसपी प्रभारी ने बताया कि- बस मालिक संघ के पदाधिकारी एवं संचालकों से चर्चा के दौरान अपनी बसों में किसी भी प्रकार से प्रेशर हॉर्न का उपयोग ना किए जाने, सवारी चढ़ाने के स्थान पर किसी प्रकार की जाम ना लगने, वाहन चालक नशे की हालत में वाहन न चलाने ,बस स्टैंड में निर्धारित पार्किंग में ही अपने वाहनों को पार्क किए जाने एवं निर्धारित समय पर ही अपने वाहन को स्टैंड से मुख्य मार्ग पर लाने एवं सवारियों को गेट पर खड़ा ना करने एवं यातायात नियम का सदैव पालन करने संबंधी बैठक में चर्चा के साथ आवश्यक सूचना स्टीकर बसों में लगाए गए जिसमें कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 एवं मा0 कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित आदेश जिसमें मा0 उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर परिसर एवं उसके प्रारंभ एवं अंतिम बिंदु तक इस मार्ग पर हाईटेक बस स्टैंड से पेंडीडीह तक सभी प्रकार के हॉर्न एवं ध्वनि विस्तारक उपकरण का उपयोग पूर्णतः वर्जित है के संबंध में बसों आवश्यक सूचना स्टीकर लगाए गए। बैठक में बस मालिक संघ के पदाधिकारियों द्वारा सदैव यातायात नियम का पालन करने एवं व्यवस्था में पूर्ण सहयोग हेतु सहमति प्रदान की गई। आज की बैठक में बस महासंघ के अध्यक्ष एस0 एल0 दुबे, संरक्षक मोतीलाल शर्मा,सचिव प्रहलाद तिवारी, रविराज शर्मा, सुशील साहू शाहनवाज खान, राजेश यादव आदि बस मालिक संचालक उपस्थित रहे।

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