Wednesday 29th of April 2026

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GDC Doongi Organizes Unity March and Marathon under Nasha Mukt Bharat Abhiyan

Meritorious Students Felicitated at PM SHRI HSS Fatehpur.

Mega Parent-Teacher Meeting Successfully Conducted Across Schools in District Rajouri.

सजग कोरबा, सतर्क कोरबा अभियान के तहत बालको थाना में मैत्री हेल्पलाइन कार्यशाला आयोजित।

सिंहितराई पावर प्लांट हादसे पर दुख जताया,सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई - अनिल अग्रवाल।

: सायबर सेल एवं थाना करतला पुलिस टीम के द्वारा लूटपाट करने वाले अरोपियों को पकडने में महत्वपूर्ण भूमिका रही।  *(.देखें विडियो.)*

Vivek Sahu

Sun, Aug 11, 2024
कोरबा( न्यूज उड़ान) मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, प्रार्थी संतोष कुमार गोयल पिता श्री रामकला गोयल उम्र 55 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 03 राजापारा सक्ती, थाना सक्ती, जिला सक्ती छ०ग०, के द्वारा दिनांक 05.08.2024 को 05.30 बजे करीबन अपने पेट्रोल पंप की बिक्री राशी 4,80,000 रूपये को एक सफेद झोला में रखकर अपनी मोटर सायकल से अपने घर सक्ती जा रहा था की बजरंगबली मंदिर के आगे अंधरीकोना मोड़ के पास पहुंचा ही था कि एक अज्ञात व्यक्ति इसके मोटर सायकल के साथ साथ दौड़ने लगा तथा आगे बढ़कर एक गेंड़ा (डण्डा) से इसके सिर में मारा तो बैलेंस बिगड़ने से गिरने पर तीन-चार गेंड़ा (डण्डा) और मारा तथा सफेद झोला में रखे पैसा को झोला सहित लेकर जंगल की ओर भाग गया।   https://youtu.be/sArt9y3HJwc?si=Ww6S64s72vU6FdNf   प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना करतला में धारा 309 (6) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया जाकर मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यूबीएस चौहान एवं अनुभागीय अधिकारी बेनेडिक्ट मिंज एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा भूषण एक्का के मार्गदर्शन में एक विशेष टीम बनाकर लूटपाट करने वाले आरोपियों की धर पकड़ करने का निर्देशित किया गया।     https://youtu.be/UJPu6jwgYnY?si=4rura2AA0OsO7BW- वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त निर्देश पर थाना करतला की टीम एवं सायबर सेल कोरबा की टीम को सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच करने के निर्देश प्राप्त हुए थे। पुलिस टीम के द्वारा घटनास्थल और उसके आसपास का सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया एवं घटनास्थल के आसपास के गांव में टीम के द्वारा आरोपियों की पता तलाश कर रही थी कि इस बीच टीम को सूचना मिली की भरतलाल श्रीवास पुलिस टीम को देखकर इधर-उधर छिप रहा था।   जिस पर भरतलाल श्रीवास के संबंध में पतासाजी करने पर भरतलाल श्रीवास वर्ष 2021 में अन्य दो आरोपी के साथ पलगड़ा घाटी चौकी जोबी, थाना खरसियां जिला रायगढ़ छ०ग० में सोने-चांदी का जेवर की लूटपाट किया गया था।   जिसके आधार पर भरतलाल श्रीवास को तलब कर पूछताछ करने पर बताया कि आरोपी विकास तिर्की से मुलाकात रायगढ़ जेल में हुई थी।   आरोपी विकास तिर्की अपराहरण के केश में अंदर था जो दोनों का जेल में दोस्ती होने पर जेल से रिहा होने के पश्चात आरोपी भरतलाल श्रीवास के द्वारा अपने दोस्त विकास तिर्की को बताया कि रामपुर करतला पेट्रोल पंप के मालिक पेट्रोल की बिक्री राशी को सप्ताह में किसी भी दिन आकर पैसा कलेक्शन कर अपने मोटर सायकल से ले जाता है जिसे आसानी से लूटपाट कर सकते हैं कहकर दोनों आपस में सहमत होकर योजना बनाये तथा आरोपी विकास तिर्की घटना दिनांक के पूर्व आरोपी भरतलाल श्रीवास से मिला तब दोनों घटना दिनांक को पेट्रोल पंप में जाकर 50 रूपये का पेट्रोल डलवाने के दौरान भरतलाल श्रीवास आरोपी विकास तिर्की को पेट्रोल पंप के मालिक का पहचान कराया एवं आरोपी भरतलाल श्रीवास एवं विकास तिर्की घटना स्थल अंधरीकोना मोड़ में आया।   आरोपी भरतलाल श्रीवास विकास तिर्की को अंधरीकोना मोड में छोडकर प्रार्थी संतोष गोयल की जाने की सूचना बताने हेतु पेट्रोल पंप तरफ चला गया जो शाम 05.30 बजे 05.40 के मध्य प्रार्थी अपनी मोटर सायकल से अंधरीकोना मोड़ तरफ पहुंचने पर आरोपी भरतलाल श्रीवास ने आरोपी विकास तिर्की को बताया कि सेठ आ रहा तैयार रहना कहकर आरोपी भरतलाल श्रीवास घटना स्थल से कुछ दूरी पर झाड़ियों में छिपा था तथा आरोपी विकास तिर्की डण्डा लेकर रोड में ही खडा था जो प्रार्थी के पहुंचने पर डण्डे से उसके सिर में मारा जिससे प्रार्थी का बैलेंस बिगड़ने पर नीचे गिरने पर तीन-चार डण्डे और मारा एवं रूपये से भरा थैला को लेकर जंगल की ओर भाग गया।   आरोपी विकास तिर्की रास्ता भटकने के बाद रात्रि में आरोपी भरतलाल श्रीवास अपनी महिला साथी रमिला राठिया को अपने साथ लेकर घटना के संबंध में बताकर आरोपी विकास तिर्की के पास आकर उसको अपने मोटर सायकल में विकास तिर्की एवं आरोपीया रमिला राठिया को बैठाकर अपने साथ ले गया तथा आरोपीया रमिला राठिया को उसके घर छोडकर आरोपी विकास तिर्की को अपने घर ले गया।   घर पहुंचकर लूटे गये 4,80,000 रूपये में 2,50,000 रूपये आरोपी विकास तिर्की को दिया स्वयं 1,80,000 रूपये रखा एवं अपनी प्रेमिका रमिला राठिया को 50,000 रूपये दिया है।   आरोपी भरतलाल श्रीवास से नगदी रकम 1,50,000 रूपये घटना में प्रयुक्त नग लोहे की टांगी, हीरो स्प्लेण्डर प्लस मोटरसाइकिल एवं आरोपीया रमिला राठिया नगदी रकम 50,000 रूपये, आरोपी विकास तिर्की से 1,06,000 रूपये, आरोपी विकास तिर्की द्वारा अपनी बहन पुनम तिर्की के बैंक खाता, बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा की गई 50,000 रूपये की राशि फ्रीज, 03 नग पलंग, 03 नग गद्दा, 06 नग तकिया, 01 नग बीपीएल कंपनी का फ्रीज, 01 नग डबल डोर आलमारी, 01 नग बजाज कंपनी का सिलिंग पंखा, 20 नग इलेक्ट्रिक पाईप को जप्त किया गया है ।   आरोपीगणों के द्वारा साक्ष्य छिपाने एवं आपराधिक षड़यंत्र करना पाये जाने पर प्रकरण में धारा 61(2) (ए), 238 (ए) बीएनएस पृथक से जोड़ी गई है।   आरोपीगणों के द्वारा धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है।   उपरोक्त कार्यवाही में थाना करतला से सउनि बिसोहन चन्द्रा, आर. किषन जोषी, टंकेष्वर पटेल, विकास कोसले, योगेष्वर पाल यादव, सायबर सेल प्रभारी सउनि अजय सोनवानी एवं सायबर सेल टीम से प्रआर गुना राम सिंहा, राजेष कंवर, रामू कुर्मी, आर. प्रषांत सिंह, डेमन ओग्रे, विरकेष्वर प्रताप सिंह, आलोक टोप्पो, सुषील यादव, रितेष शर्मा, मआर. रेणु टोप्पो, थाना प्रभारी लेमरू सउनि जितेन्द्र यादव, थाना सिविल लाईन रामपुर सउनि सुरेष जोगी, सउनि राजेष तिवारी, महिला सेल से प्रधान आर. बेनीदिता गुलेरिया ,म.आर अनुसुईया, चौकी प्रभारी जोबी आसिफ रात्रे ,आर. बंषी, चौकी रैरूमाखुर्द प्र.आर. चिंतामणी कुर्रे, के कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।   सजग कोरबा पुलिस अभियान के तहत कोरबा जिले के व्यापारियों एवं आम नागरिकों से अपील है कि अपने पैसे को सुरक्षित घर या बैंको ले जाये कभी रात या सुने रास्ते मे जाने से रहें सावधान रहे।   आरोपीगण- 01. भरत लाल श्रीवास पिता भगत राम श्रीवास उम्र 32 वर्ष, सा० कसईपाली, चौकी जोबी, थाना खरसिंया, जिला रायगढ़ छ०ग०। 2. रमिला राठिया पति रव० नारायण सिंह राठिया उम्र 36 वर्ष, सा० बेहरचुंआ, थाना करतला, जिला कोरबा छ०ग०। 3. विकास तिर्की पिता संतराम तिर्की उम्र 24 वर्ष, सा० बरपाली धौराभांठा, चौकी बाकारूमा, थाना धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ छ०ग०, अपराध क्रमांक 73/2024, धारा 309 (6), 61(2) (ए), 238 (ए) बीएनएस।  

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