: हत्या के आरोपी को हरदीबाजार पुलिस ने गिरफ्तार किया
Thu, Aug 29, 2024
कोरबा( न्यूज उड़ान) मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 16.08.2024 को सूचक आरोपी महेन्दर दिवाकर थाना हरदीबाजार जिला कोरबा द्वारा थाना उपस्थित आकर मर्ग इंटीमेशन चाक कराया कि प्रात 09:00 बजे रोज की तरह एसईसीएल गेवरा स्थित एसईसीएल गैरेज काम पर गया था। जो दोपहर खाना खाने अपने घर आया तो देखा कि इसके पत्नि बेडरूम के फर्स पर कुलर से सटा हुआ मृत अवस्था में पड़ी हुई है। तब यह कूलर का पलक निकालकर खेत जाकर माता पिता को घटना के बारे बताया। रिपोर्ट पर मर्ग क्रमांक 34/2024 धारा 194 बीएनएसएस कायम कर जॉच कार्यवाही में लिया गया। मृतिका नवविवाहिता होने से पंचनामा कार्य कार्यपालिक दण्डाधिकारी द्वारा किया गया। घटना के संबंध में पुलिस महोदय कोरबा श्री सिद्धार्थ तिवारी (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरबा श्री यू.बी.एस. चौहान (रा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमति नेहा वर्मा (रा.पु.से.), नगर पुलिस अधीक्षक दर्री श्री रविन्द्र कुमार मीना (भा.पु.से.) को अवगत कराने पर प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी मृत्युंजय पाण्डेय ने मौके पर सीन ऑफ क्राईम प्रभारी सत्यजीत कोसरिया से घटना स्थल का निरीक्षण कराया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के कुशल मार्गदर्शन में मर्ग जॉच किया गया मृतिका की पीएम मेडिकल कॉलेज कोरबा के डॉक्टर टीम से कराया गया। मृतिका की पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुआ जिसमें मृतिका की हत्या गला घोंटने से होना रिपोर्ट में प्राप्त हुआ जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 207/2024 धारा 103 (1) बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया। घटना स्थल तथा शव निरीक्षण व मृतिका के पति महेन्दर दिवाकर संदेही होने से घटना के संबंध में हिकमत अमली से पूछताछ किया गया जो घटना कारित करना स्वीकार किया है। आरोपी द्वारा अपने मेमोरेण्डम बयान में बताया है कि मृतिका ममता के साथ इसका शादी करीबन 02 वर्ष पूर्व हुआ था। शादी के कुछ दिन बाद से ही आरोपी अपनी पत्नी मृतिका ममता दिवाकर के साथ अपने माता-पिता से अलग रहकर अपना खाना पीना करते थे। शादी के बाद से बच्चा नहीं हुआ था जिसका ईलाज करा रहा था। इसके पत्नि मृतिका ममता अक्सर अपने माता-पिता को छोटी-छोटी बात को बताकर शिकायत करती रहती थी जिससे मृतिका ममता के माता-पिता अक्सर समझाते बुझाते थे जिससे आरोपी किसी प्रकार की बात को बताने से मना करता था। मृतिका ममता अक्सर छिपकर किसी अज्ञात लड़के से बात करती थी तथा नम्बर को डिलिट कर देती थी पूछने पर कुछ नहीं बताती थी जिस कारण से दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होता रहता था। आरोपी अपनी पत्नि का देहाती ईलाज करा रहा था दिनांक 16.08.2024 को मृतिका की तबियत खराब था जिसे सुबह करीबन 08.30 बजे गांव का डॉक्टर के पास ले जाकर ईलाज कराया था, ईलाज कराने के बाद घर आने के दौरान गुस्सा होकर अपनी ईलाज बड़े डॉक्टर से कराओं बोलने पर घर चलकर बातचीत करने बोला था, घर पहुंचने पर मृतिका ममता आरोपी को गुस्सा होकर झगड़ा करने लगी तथा गाली गलौच करने लगी उस दौरान घर में कोई नही थे। दोनों के बीच विवाद बढ़ने लगा तब आरोपी अपनी पत्नि को थप्पड़ मार कर कमरा से बाहर आ गया कुछ देर बाद वापस अपने कमरा आ गया, तब मृतिका क्यों वापस आये हो कहकर गाली देने लगी तथा कमरा का बिस्तर पर लेट गयी तब आरोपी अपने दाहिने हाथ से मृतिका के गला तथा मुह को बलपूर्वक कुछ देर तक दबा कर हत्या कर दिया। इसके बाद में मृतिका के शव को फर्श पर पीठ के बल रख दिया तथा उसका दाहिने हाथ के कोहनी के ऊपर का हाथ व पीठ का दाहिने हिस्सा को कमरा में लगा कूलर के स्टैण्ड के सटा दिया था तथा कूलर को चालू कर दिया था तथा कमरा में पोछा लगाने की स्थिती निर्मित कर कूलर के करेंट से मृत्यु होना अपने परिजनों तथा मर्ग इंटीमेंशन में बताया था। उक्त संपूर्ण घटना का आरोपी द्वारा मेमोरेण्डम बाद घटना का काईम सीन रिक्रिएशन कर दिखाया गया है इस प्रकार आरोपी द्वारा साक्ष्य छिपाते हुए अपराध कारित करने पर आरोपी के विरूद्ध धारा 238 बीएनएस जोड़ी गई है। आरोपी का कृत्य अपराध घटित करना सबूत पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
: शराब पीकर गाड़ी चलाने एवं राहगीरों को ठोकर मारने वाले वाहन चालक को पुलिस ने पकड़ा
Thu, Aug 29, 2024
कोरबा( न्यूज उड़ान) मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सूचक दामिनी गिरी पिता राजेश्वर गिरी उम्र 28 वर्ष साकिन राजू बिहार रामपुर थाना सिविल लाइन रामपुर जिला कोरबा एवं सूचक मोहित राम मिरी पिता स्व. फिरत राम मिरी उम्र 70 वर्ष साकिन आईटीआई रामपुर थाना सिविल लाइन रामपुर जिला कोरबा छग का थाना उपस्थित आकर मृतक मनोज गिरी पिता राजेश्वर गिरी उम्र 38 वर्ष साकिन राजू बिहार रामपुर एवं शिव कुमार मिरी पिता मोहित राम मिरी उम्र 38 वर्ष साकिन आईटीआई रामपुर जिला कोरबा के मृत्यु के संबंध में मर्ग इंटीमेशन चाक कराया कि मृतक मनोज गिरी अपने दोस्त मृतक शिव कुमार गिरी की मोटर सायकल कमांक सीजी 12 बीएफ 3596 से दिनांक 27.08.2024 के शाम 6:30 बजे करीब निहारिका तरफ घुमने के लिए गया था । दिनांक 27.08.2024 के रात्री 8:16 बजे करीब गरिमा मेडिकल के सामने निहारिका मेन रोड के पास पहुंचे ही थे कि पीछे से ब्रेजा कार कमांक सीजी 12 बीएन 2421 का चालक उक्त आरोपी शराब पीकर शराब के नशे में मृतक के मोटर सायकल को ठोकर मार दिया जिससे दोनो निचे गिरने पर आरोपी द्वारा अपने गाडी को चढ़ा दिया तथा आहत चनेश राम राठिया तथा जगत राम मंझवार को भी ठोकर मारा जिससे दोनो के हाथ पैर में चोट आई तथा गवाह पिकई घोष के गाडी को ठोकर मारा जिससे उनके गाडी क्षतिग्रस्त हुई है। मृतक मनोज मिरी तथा मृतक शिव कुमार मिरी को ईलाज हेतु न्यू कोरबा अस्पताल लाए जहां चिकित्सक द्वारा दोनो मृतक को मृत घोषित कर दिया। आरोपी उक्त का शराब पीने की मुलाहिजा जिला अस्पताल कोरबा से कराई गई है जो चिकित्सक द्वारा आरोपी उक्त को शराब पीना लेख किया है। आरोपी विष्णु राज यह जानते हुए कि शराब पीकर वाहन चलाना खतरनाक है शराब पीकर वाहन चलाने से वाहन की ठोकर लगने से किसी भी व्यक्ति की मौत हो सकती है बावजूद अपने वाहन को नशें के हालात में वाहन चलाकार उक्त घटना को कारित किया है आरोपी द्वारा धारा सदर का अपराध घटित करना पाए जाने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
: रास्ता रोक कर लूटपाट करने वाले आरोपी को बालको पुलिस ने पकड़ा
Thu, Aug 29, 2024
कोरबा( न्यूज उड़ान) मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी अंकित कुमार वर्मा पिता प्रकाश चन्द्र वर्मा उम्र 22 वर्ष निवासी अमरेया पारा, कोरबा का निवासी हूं तथा CCTV. लगाने का काम करता हूंअमरैया पारा कोरबा में रहता हूं। CCTV कैमरा लगाने का काम करता हूं। आज दिनांक 27.08.2024 को रात्रि करीबन 09:00 से 09:30 बजे मेरे साथ जोगियाडेरा भवानी मंदिर के पास मन रोड में लूटपाट मार-पीट एवं उसके साथी अरूण कुर्रे के साथ मार-पीट की घटना को आरोपियों द्वारा किया गया है। जिसके संबंध में एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 411/24 धारा 309(6),126(2) बीएनएस आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थ तिवारी (भा०पु०से०) से उचित दिशा निर्देश प्राप्त कर श्रीमान अति०पुलिस अधीक्षक महोदय यु०बी०एस० चौहान (रा०पु०से०) के मार्गदर्शन में श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा भूषण एक्का के नेतृत्व में कायमी पश्चात विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान घटनास्थल निरीक्षण, घटनास्थल से आरोपियों द्वारा प्रार्थी का रास्ता रोककर नगदी रकम एवं कैमरे का सामान लूटपाट करते हुए मारपीट किए थे विवेचना दौरान पता तलाश पर आरोपी रागाधार उ रामा ऊ क्षितिज कुमार कुर्रे एवं अपचारी बालक जिसे तलब कर पूछताछ कर अपराध सदर स्वीकार करते हुए सुरेन्द्र एवं उसके एक रिश्तेदार तथा उसके दोस्त के साथ मिलकर घटना में सहयोग करना तथा रकम की लूटपाट सुरेन्द्र के दो दोस्त के द्वारा किया जाना बताया गया है। आरोपी के विरूध्द अपराध सदर सबूत पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। मामले के अन्य फरार आरोपियों को पुलिस के द्वारा पटसदी किया जा रहा है।